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कर्नाटक हाई कोर्ट ने SC/ST आरक्षण बढ़ाने वाले कानून को खारिज किया

कर्नाटक में SC का आरक्षण 15% से बढ़ाकर 17% और ST का 3% से बढ़ाकर 7% किया गया था। इससे राज्य में कुल आरक्षण 50% से बढ़कर 56% हो गया। हाई कोर्ट ने 50% की सीमा पार करने के लिए पर्याप्त संवैधानिक आधार और कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए बढ़ोतरी वाले प्रावधानों को रद्द कर दिया।

मुख्य मुद्दा: SC/ST आरक्षण खत्म करना नहीं, बल्कि आरक्षण बढ़ाने की संवैधानिक वैधता है।

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Shalini Gautam 13-10-2026 03:19

आरक्षण विरोधी है कोर्ट।

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