राइट टू रिकॉल (Right to Recall) एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है ज
राइट टू रिकॉल (Right to Recall) एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें मतदाताओं को यह अधिकार दिया जाता है कि वे अपने चुने हुए प्रतिनिधि को उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद से हटा सकें, यदि वे उसके कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं। सामान्य रूप से कोई सांसद, विधायक या अन्य जनप्रतिनिधि अपने निर्धारित कार्यकाल तक पद पर बना रहता है, लेकिन राइट टू रिकॉल लागू होने पर जनता हस्ताक्षर अभियान और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से उसके खिलाफ पुनः मतदान की मांग कर सकती है। यदि बहुमत लोग उसे हटाने के पक्ष में मतदान करते हैं, तो वह पद से हटा दिया जाता है। कुछ देशों जैसे United States के कुछ राज्यों में यह व्यवस्था लागू है, जबकि India में राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा प्रावधान नहीं है, हालांकि कुछ राज्यों में स्थानीय निकाय स्तर पर सीमित रूप में यह व्यवस्था देखी जाती है। यह व्यवस्था लोकतंत्र में जवाबदेही बढ़ाने का माध्यम मानी जाती है, लेकिन इसके कारण राजनीतिक अस्थिरता की संभावना भी बढ़ सकती है।



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