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भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner — CEC) को हटाने के नियम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें सरकार सीधे अपने आदेश से नहीं हटा सकती। उनके पद को संविधान के तहत विशेष सुरक्षा मिली हुई है। यह सुरक्षा संविधान के अनुच्छेद 324(5) में है और 2023 के नए कानून में भी इसे बरकरार रखा गया है।
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