Article 350A of the Constitution of India भारतीय संविधान का
Article 350A of the Constitution of India भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है।
इसका संबंध बच्चों को उनकी मातृभाषा (mother tongue) में प्राथमिक शिक्षा देने से है।
सरल भाषा में:
राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे भाषाई अल्पसंख्यक (linguistic minorities) बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराएँ।
उदाहरण:
* अगर किसी राज्य में हिंदी बोलने वाले कम हों,
* या तमिल, उर्दू, बंगाली, मैथिली आदि बोलने वाले अल्पसंख्यक हों,
तो सरकार कोशिश करेगी कि उनके बच्चों को शुरुआती शिक्षा उनकी भाषा में मिल सके।
यह अनुच्छेद:
* भाषाई विविधता की रक्षा करता है
* बच्चों की शुरुआती शिक्षा आसान बनाता है
* भारत की बहुभाषी संस्कृति को समर्थन देता है
यह प्रावधान 1956 में संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था।



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