2023 में संसद ने Chief Election Commissioner and Other Elect
2023 में संसद ने Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023 पास किया।
इस कानून की धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि:
- मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) या अन्य चुनाव आयुक्तों (ECs) के विरुद्ध कोई भी अदालत (सिविल या क्रिमिनल) कोई मुकदमा, कार्यवाही या कार्रवाई नहीं कर सकती।
- यह सुरक्षा उनके आधिकारिक कर्तव्य के दौरान किए गए किसी भी फैसले, कथन या कार्य के लिए लागू होती है।
- यह सुरक्षा पूर्व (retired) और वर्तमान दोनों आयुक्तों को आजीवन (lifelong) मिलती है।
यह प्रावधान दिसंबर 2023 के आसपास संसद में पारित हुआ। इससे पहले भी कुछ न्यायिक सुरक्षा थी, लेकिन यह स्पष्ट, व्यापक और आजीवन सुरक्षा नया कानून लाया।
विवाद: कई संगठनों ने इसे असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने 2026 में नोटिस जारी किया है, लेकिन अभी कोई रोक नहीं लगी है।
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Comments
BJP ke chehte hain tabhi to CEO.
और इस कानून से इलेक्शन कमीशन मजबूत हुआ है।